बलिया के विकास खंड चिलकहर के ग्राम पंचायत बलेसरा के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना कराने की याचिका को उप जिलाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे प्रधान पक्ष के लोगों में हर्ष का माहौल है।
बता दें कि साल 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव में संजू देवी और ऊषा देवी ने प्रधान पद का चुना लड़ा था, जिसमें संजू देवी को 587 और ऊषा देवी 572 मत प्राप्त हुए थे। मतगणना संजू देवी को 15 मत से विजेता घोषित किया गया था। उपविजेता ऊषा ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए रसड़ा उपजिलाधिकारी के समक्ष पुनर्मतगणना की मांग की थी। वादी ने विजेता प्रधान संजू देवी समेत सात लोगों को प्रतिवादी बनाया था और आरोप लगाया था कि मतगणना में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से संजू देवी ने 15 मत से जीत हासिल की।
उनके पक्ष में पड़े मतों को मतगणना कर्मियों ने नहीं गिना। इसके बाद उपजिलाधिकारी रसड़ा ने करीब दो वर्ष तक याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद आदेश जारी करते हुए कहा याचिका के पक्ष में पर्याप्त सबूतों का अभाव हैं। इस कारण याचिका पोषणीय नहीं है। एसडीएम ने बाद को निस्तारित करते हुए फाइल को दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विजेता प्रधान संजू देवी को क्लीन चिट दे दी।
रसड़ा उपजिलाधिकारी सदानंद सरोज ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने गवाह प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उनके सभी साक्ष्य गलत पाए गए। इसके साथ ही अधिक मत होने की वजह से पुनर्मतगणना की याचिका खारिज की गई। वहीं, उनका हस्ताक्षर भी गलत पाया गया।
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