बलिया में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बलिया पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है।
इसी क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी सुनील कुमार पुत्र जगधारी राम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर सुनील को एक साल और सश्रम कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक सुनील ने 9 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। शासन ने 30 दिन के अंदर मामले की सुनवाई को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा था। मामले में अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की तरफ से दिनेश कुमार सिंह एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन अवलोकन करने के बाद सुनील कुमार पर दोष साबित पाया। अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया।
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