बलिया में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के अपराध में आरोपी सुनील कुमार को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास का भुगतना होगा।
बता दें बलिया पुलिस अभियान के तहत जनपद में अहम मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। ऐसे में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसड़ा पर पंजीकृत मुकदमें में आरोपी को सजा सुनाई गई। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं । इसी के तहत आरोपी को सजा दिलाई गई।
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