बलिया में आगामी दो माह तक के लिए धारा 144 लागू है। इस अवधि में लोगों को एक साथ एकत्रित होने के साथ ही जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने समेत अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है। धारा 144 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्याशी सहित अब 10 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 और आगामी त्यौहार यथा महाविरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है। इस दौरान कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
जिसमें प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों के स्थान पर अब 10 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें। जिलाधिकारी के मुताबिक जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघंन करते हुए पाया जाएगा, उस पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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