बलिया। नियम के खिलाफ बाइक या बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगाने पर पुलिस सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने शिकंजा कसते हुए एजेंसी संचालकों को ऐसी बुलेट बाइक की सर्विस न करने की हिदायत दी है। निर्देशित किया है कि यदि ऐसी बाइक उनके पास आए तो तत्काल विभाग को सूचित करें। ताकि वाहन चालक पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस या एआरटीओ उस बाइक मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी वसूल करेगी। बता दें गुरुवार को 7 बुलेट चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। इतना ही नहीं 3 महीने के लिए लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया।
दरअसल बाइक या बुलेट में अलग से साइलेंसर लगवाने का प्रचलन बढ़ा है। साइलेंसर में बदलाव से बाइक की आवाज बदल जाती है। कभी-कभी बाइक के साइलेंसर से बम की तरह तेज धमाका की तरह आवाज आती है। इसको लेकर कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय के सख्त होने के बाद पुलिस और एआरटीओ सख्त हो गए हैं। और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों को ध्वनी प्रदूषण की जानकारी भी दी जा रही है।
वहीं एआरटीओ संतोष सिंह ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने वाहन में अलग से साइलेंसर लगवाया है। उसकी आवाज बदल कर आ रही है तो लोग सीधे शिकायत करें, उससे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर एजेंसी या दुकान पर वह वाहन सर्विस के लिए जाते हैं तो दुकानदार या एजेंसी मालिक सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस या विभाग को दें।
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