बलिया में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने ये फैसला सुनाया।
जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर 2018 को उदय यादव पुत्र जवाहिर दुष्कर्म की नीयत से युवती के घर में घुसा था। युवती की मां आ गई उसे पकड़ लिया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। विवेचक ने उदय यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने और दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उदय को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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