बलियाः 21 साल की युवती के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दुराचार की घटना का मामला 2017 का है, जिस पर 5 साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2017 की रात्रि 21 वर्षीया युवती शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के ही रहने वाले गीत सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया था।
युवती की शिकायत पर 31 मई को नरही थाने में गीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा। जहां 5 साल तक केस की सुनवाई हुई और अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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