बलिया में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी को अर्थदंड भी अदा करना होगा। बता दें कि मामला भीमपुरा थाने से जुडा है। 2018 के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के मुताबिक साल 2018 में आरोपी सूरज राम पुत्र राजेश राम निवासी बाराडीह लवाई पट्टी थाना नगरा के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरु की। इस दौरान पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश करने के बाद अभियोजक राजेश कुमार पांडेय ने प्रभावी ढंग से मामले को रखा।
मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम पास्को एक्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूरज राम पुत्र राजेश राम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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