बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। करीब चार साल पहले घटित हुए मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2019 में रसड़ा थाने में एक नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पीड़िता के पिता ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़ित ने बताया था कि परिवार के लोग खेतों में फसल काटने गए, तभी आरोपियों ने घर में घुसकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसी बीच घर के लोग वापस लौटे तो आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने उस वक्त लड़की से शादी करने का वादा किया लेकिन अगले दिन पीड़िता का परिवार जब आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।
गांव में पंचायत हुई लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित रमेश राजभर के खिलाफ धारा 376, 504, 506 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट संख्या 10) ओमकार शुक्ल ने आरोपित रमेश को 10 साल कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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