बलिया में 9 साल पुराने एक केस में बांसडीह विधायक केतकी सिंह और पूर्व मंत्री राजधारी सिंह को 4 घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। हालांकि बाद में विशेष न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया है।
नौ साल पहले सोनौली सड़क के निर्माण को लेकर नारेबाजी करने और आम रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में रिहाई का आदेश दिया गया है।
बता दें घटना 16 अगस्त 2013 को सुबह नौ बजे हुई थी। जब सोनौली सड़क के निर्माण को लेकर नारेबाजी करने के साथ ही आम रास्ता अवरुद्ध किया गया था।
जिसके चलते केतकी के नेतृत्व में पूर्व सांसद भरत सिंह, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, शिव शंकर चौहान समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सुखपुरा थाने में मुख्य सड़क जाम कर रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। और फिर क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक को अदालत ने हाजिर कराने का आदेश मिला था।
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