बलियाः जिला सहकारी बैंक व उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के द्वारा किसानों के हित में एक मुश्त समाधान जमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत एक साथ ऋण अदा करने पर ब्याज में भारी छूट दी जाती है। ऐसे में किसानों को सूचना जारी की गई है कि वह 30 सिंतबर तक ऋण जमाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कुमार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता ने बताया कि जिला बैंक के माध्यम जनपद की सहकारी समितियां किसानों को ऋण वितरण करती हैं। ससमय ऋण जमा न होने की स्थिति में धनराशि बकाये की श्रेणी में आ जाती है। 31 मार्च 1997 के पूर्व के बकायेदारों को केवल मूलधन नही जमा करना होगा। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2012 तक के बकायेदारों को मूलधन एवं उसके बराबर ब्याज जमा करना होगा।
1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक के बकायेदारों से मूलधन एवं कुल ब्याज का 50 प्रतिशत ही जमा करना होगा। सभी जमा धनराशि पर मात्र 5 प्रतिशत संग्रह शुल्क लिया जायेगा। उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकायेदारों से एक मुश्त समाधान योजना में दी जाने वाली ब्याज पर 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट का प्राविधान है। किसान नजदीकी बैंक शाखा एवं सहकारी समितियों से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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