बलिया – वर्तमान खरीफ मौसम में अधिकांश जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा की स्थिति में फसल की उपज कम होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने किसानों को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा अनिवार्य रूप से करा लें।
उन्होंने बताया कि प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में अधिकांश क्षेत्र में फसलों की बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में फसल बीमा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा फसल के बीच में ही अगर प्रतिकूल मौसम के कारण संभावित उपज में 50% से अधिक की क्षति होती है तो भी बीमा कवरेज मान्य होगा।
प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने इस पर विशेष जोर दिया है, ताकि नुकसान की स्थिति में किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि है। ऋण लेने वाले किसानों की फसल का बीमा तो संबंधित बैंक शाखा द्वारा ही कर दिया जाता है। लेकिन गैर ऋणी कृषक अपनी इच्छा अनुसार पास की बैंक शाखा, जन सुविधा केंद्र, बीमा कंपनी के एजेंट या सीधे फसल बीमा पोर्टल पर फसलों का बीमा करा सकते हैं।
प्रदेश में सामान्य से काफी कम वर्षा होने तथा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा हर हाल में करा लेने की अपील किसानों से की है।
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