बलिया जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ब्रजेश मिश्र को अपनी पत्नी की नियुक्ति मामले में राहत मिली है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ब्रजेश मिश्र पर आरोप था कि प्रयागराज में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए उन्होंने नियम के विरूद्ध जाकर अपनी पत्नी अवंतिका का सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया था। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए से रिपोर्ट मांगा था। जिसके बाद डॉ. ब्रजेश मिश्र को क्लीन चिट मिल गई है।
वर्तमान समय में बलिया जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ब्रजेश मिश्र पर अपनी पत्नी की नियुक्ति के अनुमोदन में पद का दुरुपयोग करने का आरोप गाजीपुर के शिव बचन पांडेय ने लगाया था। शिव बचन पांडेय गाजीपुर के गडार गांव के रहने वाले हैं। शिव बचन पांडेय का आरोप था कि डॉ. ब्रजेश मिश्र ने 5 अप्रैल, 2011 को अपनी पत्नी अवंतिका का ईश्वर नूरजहां बालिका जूनियर हाईस्कूल बहादुरगंज में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया था।
इस प्रकरण में प्रयागराज के बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए से रिपोर्ट तलब किया था। प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने जांच के बाद कहा है कि 5 अप्रैल, 2011 को डॉ. ब्रजेश मिश्र द्वारा अवंतिका नाम का कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने जांच के बाद भेजे पत्र में यह भी कहा है कि 5 अप्रैल, 2011 को किसी प्रकार का अनुमोदन ही निर्गत नहीं हुआ है।
प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में गाजीपुर के शिव बचन पांडेय के आरोप को निराधार पाया है। इस तरह अब बलिया में तैनात जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ब्रजेश मिश्र को इस नियुक्ति प्रकरण में राहत मिल गई है।
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