बलिया (उ.प्र.): बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के तीन साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव में 11 सितम्बर 2015 की रात चंद्रप्रकाश यादव को फोन करके घर से बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गयी.
मृतक के दादा शिव नारायण यादव ने इस मामले में पांच लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. अपर जिला जज नरेंद्र सिंह की अदालत ने कल दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद मुरली मनोहर सिंह, राजेश सिंह तथा अमित सिंह नामक आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
दो अन्य आरोपियों हरेंद्र पासी तथा दिनेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
बलिया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को श्री जमुना…
बलिया। जिले में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह…
सियासत में बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। मंचों पर भाषण देने वाले नेता…
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्दपूर्ण…
बांसडीह (बलिया)। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से…
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को…