बलिया (उ.प्र.): बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के तीन साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव में 11 सितम्बर 2015 की रात चंद्रप्रकाश यादव को फोन करके घर से बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गयी.
मृतक के दादा शिव नारायण यादव ने इस मामले में पांच लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. अपर जिला जज नरेंद्र सिंह की अदालत ने कल दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद मुरली मनोहर सिंह, राजेश सिंह तथा अमित सिंह नामक आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
दो अन्य आरोपियों हरेंद्र पासी तथा दिनेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…
फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…