बलिया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने करने की दशा में अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा। साथ ही आदेशित किया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाए।
मामला थाना उभाव का है, जहां के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने आवेदन दिया था कि उसके रिश्तेदारी का लड़का अनिल कुमार पुत्र चंद्रिका निवासी भटौली थाना मधुबन जिला मऊ उसके घर आता जाता था और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की जानकारी घरवालों को हो गई तो युवती के घरवालों ने युवक के घरवालों से बात की जो शादी के लिए मान भी गए। इस बीच अभियुक्त की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी लग गई और शादी की बात टालता रहा। 2017 में शादी करने से इन्कार कर दिया।
फिर उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए और अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों, गवाहों का समय परिशीलन अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से सुधीर कुमार मिश्रा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से रामजी राय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त अनिल कुमार के खिलाफ दोष साबित पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई।
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