बलिया जिला कोर्ट ने थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला समेत अन्य आरोपियों को न्यायालय में पेश न करने पर नाराजगी जताई और आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों पर गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। मंगलवार को इसी मामले में अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत सुनवाई कर रही थी।
इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपियों को हाजिर नहीं होने और मामले में थानाध्यक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि अभियुक्त पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, दीपक पांडेय, आशुतोष पांडेय, रत्नेश यादव, मनीष तिवारी, अविनाश सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों पर कोर्ट ने सुनवाई चल रही है।
इससे पहले कोर्ट ने अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने के लिए एनबीडब्ल्यू जारी किया था। जिसके बाद सिर्फ अविनाश सिंह जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में उपस्थित हुए। शेष अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। कोर्ट ने जमानतदारों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
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