बलिया जिला कारागार के बंदी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने अपर उपजिलाधिकारी एआर फारूखी को जांच सौंपी गई है।
अपर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम कलना निवासी 80 वर्षीय बंदी निरहू यादव और उसके परिवार के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। निरहू की 8 जनवरी को मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि बंदी निरहू यादव की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जेलर राजेंद्र सिंह ने बताया कि अचानक बंदी की तबीयत खराब हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के सही कारणों की मजिस्ट्र्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि इस सम्बन्ध में यदि कोई साक्ष्य और बयान आदि प्रस्तुत करना है तो 10 फरवरी तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपर उपजिलाधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है।
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