बलिया के भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की उस अर्जी को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है अतः उन्हें इस मामले से मुक्त कर दिया जाए। खबर के मुताबिक यह मामला 2010 का बताया जाता है ।
अदालत ने शख्त लहजे में अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामले में जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर विचार कर लेने एवं आभियुक्त और अभियोजन की सुनवाई कर लेने के पश्चात यह राय है कि ऐसी उप धारणा करने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त गणों ने ऐसा अपराध किया है जो इस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है और डिस्चार्ज संबंधी तर्कों में विधिक बल न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 333, 353 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाया जाता है।
क्या है पूरा मामला– बलिया की एक लड़की सीमा के गायब होने पर बीजेपी के लोगों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें तात्कालीन पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी उपेंद्र तिवारी, पूर्व ब्लाक प्रमुख विजय गुप्ता व अन्य के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। वहां ज्ञापन देने के बाद सभी लोग उत्तेजित हो गए और गंदी-गंदी गालियां देने लगे। सरकारी काम में हस्तक्षेप का भी आरोप है।
वहीँ इसी मामले को लेकर बलिया के कोतवाली थाने में थाना प्रभारी आशीष पाल सिंह ने 16 सितम्बर 2010 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कहा था कि कलक्ट्रेट परिसर बलिया में जब भ्रमण कर रहे थे तो सूचना मिली कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल 7 अगस्त 2010 से गायब कुमारी सीमा गुप्ता की अति शीघ्र बरामदगी के विषय में जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देगा। इस सूचना पर हमराही गणों के साथ परिसर में आने वाले प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करने लगे। करीब 1:15 बजे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, उपेंद्र तिवारी, विजय गुप्ता आदि चार-पांच लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय में ले गए।
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