बलिया। नगरा थाना क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम को इंसाफ मिला। कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मासूम के साथ उसके गांव में रहने वाले युवक ने ही 8 महीने पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के रोहित चौहान 38 साल 9 मई 2022 की शाम अपने गांव की 7 साल की मासूम बालिका को टॉफी और टार्च देने के बहाने बहला फुसलाकर मकान ले गया। जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने इस सम्बन्ध में नगरा थाना में तहरीर दी। जिसके बाद रोहित चौहान के खिलाफ पास्को एक्ट की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ।
मामले में विवेचक ने जांच के बाद 2 नवंबर 2022 को रोहित चौहान के खिलाफ़ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को मामले में संज्ञान लिया। 17 जनवरी 2023 को रोहित चौहान का बयान दर्ज किया। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) गोविंद मोहन न्यायालय में 23 जनवरी को बहस हुई और कोर्ट ने मंगलवार 24 जनवरी को आरोपी को दोषी ठहरा दिया।
जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) गोविंद मोहन के न्यायालय ने बुधवार को आरोपी रोहित चौहान को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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