बलिया। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी गोविंद कुमार कुशवाहा को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
बता दें वादिनी मुकदमा ने थाना मनियर पर FIR कराई थी कि 20 जनवरी 2018 को उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभियुक्त के खिलाफ थाना मनियर में मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपहरण करने के साथ-साथ दुष्कर्म करने का भी मामला सामने आया। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
अभियोजन की तरफ से सबूत पेश किए गए। विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) और बचाव पक्ष के तरफ से गिरजा शंकर सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया। उसे 7 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भोगना होगा।
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