बलिया में MP-MLA कोर्ट ने जुलूस निकालने और प्रशासन विरोधी नारे लगाने के मामले में नारद राय समेत 19 दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही 20-20 हजार के दो-दो बंध पत्र और प्रतिभूति उतने ही धनराशि के व्यक्तिगत मुचलके के साथ अंडरटेकिंग दाखिला करने पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
बता दें कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा सरकार बनाम नारद राय के मामले में विशेष कोर्ट ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर नगर निवासी पूर्व मंत्री नारद राय, डब्लू, अवधेश राय, शफी उल्लाह खान पप्पू, निसार, अजीमुल्ला, इमरान, जुबैर, रईस, जुनैज , मुन्ना, गुड्डू, सिराज , इसरार उर्फ नन्हे, सरफराज, अशफाक, जावेद कमाल उर्फ रासिद कमाल व जाहिद अली (बहेरी) को प्रशासन विरोधी लगाने और बिना परमिशन जुलूस निकालने के मामले में अभियोजन साक्ष्य में कमियों के वजह से बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 अप्रैल 2010 को सुबह 8:00 बजे घटित हुई थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के तहरीर पर मंत्री समेत 19 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियोजन साक्ष्य कमजोर साबित हुआ परिणाम स्वरूप सभी आरोपी दोष मुक्त कर दिए गए।
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