बलियाः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व DIOS बलिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पूर्व विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह आदेश जारी किया है।
बता दें कि बलिया के विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रिटायर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विजयेंद्र कुमार राम ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर आरोप लगाते हुए याचिका दायिर की थी। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी को विद्यालय प्रबंध समिति ने साल 1975 में नियुक्त किया था।
लेकिन साल 2010 में जिला विद्यालय निरीक्षक ने याचिकाकर्ता की वेतन रोक दी। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि प्रार्थी की नियुक्ति गैर सृजित पद पर की गई थी। मामले में कोर्ट के आदेश पर जांच शुरु हुई थी। विभागीय जांच के दौरान विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित पांच पदों के सापेक्ष तीन कर्मचारी कार्यरत पाए गए थे। याची के अतिरिक्त अन्य दो कर्मचारियों को राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा था।
जिसके बाद कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आठ सप्ताह में याचिका की वेतन रोकने पर विचार करने के निर्देश दिए। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश नहीं माना। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने हलफनामा देकर बताया कि विभाग ने याची को वेतन भुगतान करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद 2020 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को गैर सृजित पद पर होने के कारण अवैध ठहराते हुए एरियर देने से मना कर दिया।
इसके बाद जांच में पाया गया कि ब्रजेश मिश्र ने अपने पूर्ववर्ती अधिकारी के आदेश को पलट दिया है। उस आदेश के आधार पर ही तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त किया गया था। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया, लेकिन भास्कर मिश्र कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही सीजेएम बलिया को बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
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