बलिया में बिजली विभाग के JE की मनमानी, ग्रामीण कनेक्शन को शहरी बताकर काटा, धमकी भी दी

बलिया में बिजली विभाग के अधिकारी-कर्मचारी की मनमानी देखने को मिल रही है। जहां उपभोक्ताओं को गुमराह करते हुए वसूली कर रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी किसी उपभोक्ता से शहरी कनेक्शन को ग्रामीण तो किसी से ग्रामीण को शहरी बताकर जुर्माना भी ठोक रहे है

मामला हनुमानगंज का है, जहां उपभोक्ता हीरा लाल वर्मा के घर शनिवार को बिजली विभाग के जेई प्रवीण यादव और कर्मचारी पहुंचे। जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हीरा लाल वर्मा के घर का बिजली का तार काट दिया जबकि इनका बिजली बिल जमा है। जब जेई से पूछा गया कि बिजली बिल जमा होने के बाद भी तार क्यों काटा तो जेई ने FIR की धमकी दी। जेई का कहना था कि ग्रामीण कनेक्शन है, जबकि शहरी होना चाहिए. इसलिए FIR भी होगी और जुर्माना भी लेगेगा।
जिसके बाद जेई ने उपभोक्ता हीरा लाल वर्मा पर 9556 रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़ित ने मामले की शिकायत अधीक्षण अभियंता से की। पीड़ित ने अधीक्षण अभियंता से शिकायत कर दोषी बिजलीकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बिजली बिल कनेक्शन लगभग 20 साल पहले लिया गया है। इसके बाद नियमित रूप से बिजली बिल जमा हो रहा है। कोई बिल का भुगतान अभी तक बाकी नहीं है।

ग्रामीण से कब शहरी हुआ इसकी जानकारी बिजली विभाग ने कभी नहीं दी। बीते दिन बिजली विभाग से जेई की उपस्थिती में क्षेत्रिय लाइनमैन ने बिजली का तार काट दिया। बिजली का तार काटने से पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जेई ने जब इस तरह की कार्रवाई की तो उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था जब बिजली काटने से संबंधित जानकारी घर की महिलाएं ने ली तो धमकी दी गई।


इस बीच आपको बिजली कनेक्शन काटने के नियम बताते हैं। लाइसेंसधारी पहले सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को नोटिस मिला है। नोटिस में लाइसेंसधारी के कारण और संभावित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए। नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए. पंजीकृत डाक द्वारा पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत, कुरियर या अन्य समान साधन भेजा जाना चाहिए। नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंसधारी परिसर के विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस लगा सकता है।नोटिस में बताया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल भुगतान में चूक की।

Ritu Shahu

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