बलिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम दयाराम ने शनिवार को हत्या के छह आरोपियों पर दोषी मानते हुए उम्र कैद एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार रेवती क्षेत्र के देवपुर मठिया गांव में 20 दिसम्बर 2015 को धुनिया देवी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने धुनिया के पति जयनारायन पासवान की तहरीर पर गांव के तेजन पासवान, मकसूदन पासवान, राजा पासवान, शिवबचन तथा रिन्कू उर्फ किरन, रमावती व कौशल्या के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
जयनारायन ने लड़की भगाने की रंजिश को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत मे चार्जशीट दाखिल की।
न्यायाधीश ने गवाही एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कौशल्या को बरी कर दिया तथा शेष छह आरोपितों को हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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