औषधि विभाग का निर्देश, रजिस्टेशन कराए नहीं तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त होगा

बलिया। प्रदेश में दवा की दुकानों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का सॉफ्टवेयर विभागीय वेबसाइट पर क्रियाशील है।

औषधि निरीक्षक जयकुमार सिंह ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं सहायक आयुक्त औषधि आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा आदेशित किया गया है कि जनपद में संचालित हो रही सभी दवा की दुकानों का रजिस्ट्रेशन विभागीय वेबसाइट पर हर हाल में 31 अगस्त 2018 तक करा लिया जाए।

अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी लाइसेन्सधारकों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं अन्य विभागीय कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संपादित किए जाने के लिए प्रदेश के सभी औषधि विक्रेताओं की सूचना तथा फार्मासिस्टों की सूचना विभाग की नवीन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है।

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