बलिया। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिला मजिस्ट्रेट-जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति सिंह ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। इसके तत्काल बाद मतगणना शुरू होगी, जो परिणाम आने तक जारी रहेगी। डीएम अदिति सिंह ने बताया कि मतदान स्थल पर उम्मीदवार, सदस्य और अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आने दें, के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में जो उपस्थित हो, मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी। किसी भी जनप्रतिनिधि को मतदान स्थल और मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान और मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। अनाधिकृत रूप से किसी को भी मतदान और मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ने बताया कि कोई सरकारी सुरक्षा प्राप्त
व्यक्ति मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य जन प्रतिनिधि या किसी भी दल के पदाधिकारी (जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है) मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य जिला पंचायत) द्वारा मोबाइल लेकर आना पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। मतदान स्थल के बाहर एवं भीतर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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