बलिया डेस्क : बलिया प्रशासन ने जनपद में साप्ताहिक बंदी के दिन तय कर दिए हैं। जिले के नगर और कस्बों की दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए हैं। सभी निकायों को बंदी के नियमन जारी कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि जनपद में स्थित सभी नगर पालिका टाउन एरिया एवं नोटिफाइड एरिया पर जहाँ साप्ताहिक बंदी के प्रावधान लागू किया गया है।
कहां कब होगी बंदी
नगर पालिका क्षेत्र में केस प्रसाधन की दुकानों का सप्ताहिक बंदी दिवस शनिवार, बलिया नगर पालिका क्षेत्र सस्ते गल्ले की दुकान चाहे किसी भी संस्था द्वारा चलाई जा रही हो, सप्ताहिक बंदी शनिवार, रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार , टाउन एरिया सहतवार, बांसडीह एवं नोटिफाइड एरिया रेवती क्षेत्र में सप्ताहिक बंदी मंगलवार , टाउन एरिया बेल्थरारोड में साप्ताहिक बंदी सोमवार एवं टाउन एरिया चितबड़ागांव तथा नोटिफाइड एरिया मनियर एवं सिकंदरपुर क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी सोमवार को निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट तथा सभी उप जिलामजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया है कि वह साप्ताहिक बंदी के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
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