आज से प्रदेश भर में 50 माइक्रान से पतली पालिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद इसे बनाने या फिर बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलेगा।
पालिथीन मिलने पर मौके पर ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि अध्यादेश के प्रारूप पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार 50 माइक्रान से पतली पालिथीन को कानून बनाकर रोकेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग एवं नियंत्रण का विनियमन) अधिनियम 2000 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसका आदेश जारी होते ही 50 माइक्रान से पतली पालिथीन बेचना व बनाना कानून जुर्म होगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 माइक्रान से पतली पालिथीन पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कानून के साथ इसे जनसहभागिता से भी रोका जाएगा। निकाय अफसर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे।
लोगों की जागरूकता के बिना इस पर प्रतिबंध पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सचेत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 50 माइक्रान से पतली पालिथीन पर प्रतिबंध कड़ाई से लगाया जाएगा, जिससे यह चलन से बाहर से सके।
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