बलिया डेस्क : यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई है. इसके साथ ही आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई रोक दी गई है. मामले में राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी. मनोज सिंह ने यह शासनादेश जारी किया. सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजा गया है .
आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है.
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