उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव पर रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद अब जल्द ही यूपी में नगरीय निकाय चुनाव होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी।
अब इस फैसले के बाद अगर निर्वाचन आयोग दो दिन के भीतर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है तो चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
बता दें कि निकाय चुनाव में सबसे बड़े पेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंस रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
इधर यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। ओबीसी कमीशन ने ढाई महीने में ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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