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बलिया पुलिस के 2 सिपाहियों ने पैसे लेकर आरोपी को छोड़ा, दोनों लाइनहाजिर

बलिया पुलिस के दो सिपाहियों पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़ने के आरोप लगे हैं। इन दोनों सिपाहियों को लाइनहाजिर कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

सुखपुरा थाना क्षेत्र के नगरी गांव की घटना है। जहां एक युवक को चोरी के संदेह में पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में रखे गये आरोपी को थाने के कारखास सिपाही जयप्रकाश कनौजिया और मुंशी सुनील यादव ने पैसा लेकर छोड़ दिया। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक एस. आनंद से कर दी।

इस मामले को लेकर एसपी ने सीओ सिटी को जांच के निर्देश दिए और दोनों सिपाहियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे प्रकरण की गहराई से छानबीन करने का भी निर्देश दिया है। इस सम्बंध में सीओ सिटी एसएन वैभव पांडेय का कहना है कि सुखपुरा थाने के दो सिपाहियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। उसके आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बता दें कि पिछले महीने ही पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत में सोने की अंगूठी मांगने के आरोप में रसड़ा के दक्षिणी चौकी प्रभारी एसके प्रजापति को निलंबित किया था।

इधर बांसडीहरोड में फर्जी बंधपत्र के आधार पर जमानत लेने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ 2 जमानतदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि एक गांव की रहने वाली पीड़िता की ओर से कुछ दिनों पहले मोती नगर (मंडी गेट) परिखरा निवासी मनीष कुमार के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एफआईआर करने के बाद आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।

पीड़िता का कहना है कि कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने मनीष की जमानत अर्जी को मंजूर कर एक लाख रुपये के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया। पीड़िता का कहना है कि जब मैने तहसील में जाकर बंध पत्र के बारें में जानकारी ली तो तहसीलदार कार्यालय के लिपिक ने बताया कि इस तरह कोई बंध पत्र न तो मिला है और न ही सत्यापन किया गया है। उसने दस्तावेज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर के होने की बात को इनकार कर दिया।

इसके बाद पीड़िता ने एसीजेएम प्रथम के यहां परिवाद दाखिल कर पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के साथ ही दोनों जमानतदारों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस का कहना है कि आदेश के बाद केस दर्ज कर लिया गया है।

Rashi Srivastav

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