बलिया में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग से पहले 48 घंटे तक जिले में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभाओं का आयोजन नहीं हो पाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि अगले 48 घंटे तक सार्वजनिक सभा या जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। वहीं चलचित्र, टेलीविजन या अन्य संसाधनों के जरिए जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संगीत समारोह या अन्य समारोह के माध्यम से जनता को आकर्षित करके प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को अधिकत 2 साल के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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