बलिया। मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अंकपत्र में हेरा फेरी करने के मामले में सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 दिन में निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दे चुका है साथ ही सबूत पेश करने को कहा था।
गौरतलब है कि मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप है। विपक्षी प्रत्याशी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ चेयरमैन रितु देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इलाहाबाद HC में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने नवनियुक्त रितु देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करने का निर्देश जारी किया था। साथ ही 15 दिन में सबूत पेश करने का भी निर्देश दिया था। मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चेयरमैन रितु देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
बलिया। जिले में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह…
सियासत में बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। मंचों पर भाषण देने वाले नेता…
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्दपूर्ण…
बांसडीह (बलिया)। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से…
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को…
जननायक चन्द्रशेखर जी की जन्मशताब्दी को केवल समारोहों तक सीमित न रखकर जनसेवा के संकल्प…