सिंकदरपुर के चेयरमैन पद की दोबारा मतगणना की जाए, यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीन हुसैन अहमद अंसारी ने जिला निर्वाचल अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पुनर्मतगणना करा कर सफल प्रत्याशी की घोषणा करते हुए इसकी आख्या अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामला लगभग साढ़े चार साल पुराना है। जहां नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव 26 नंवबप 2017 को हुआ था और मतगणना 1 दिसंबर को हुई थी। इसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रविंद्र प्रसाद वर्मा विजयी घोषित किए गए थे, दूसरे स्थान पर सपा के उम्मीदवार भीष्म यादव सिर्फ 10 मतों से हारे थे। उस समय भीष्म यादव की तरफ से दोबारा मतगणना की मांग की गई थी। लेकिन आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना किसी पुख्ता वजह के कुल 648 मतों की हेराफेरी मतगणना की शुचिता पर सवाल खड़े करता है। स्पष्टतः यह निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना के उद्देश्य को पूर्णत: विफल कर रहा है। जो याची को पुनर्मतगणना का हकदार बनाता है। वहीं इस पुनर्मतगणना में किसकी जीत होगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इस फैसले को लेकर सपा प्रत्याशी ने संतोष जाहिर किया है।
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