बलिया के अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग की हत्या के दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा एवं तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव के वीरबहादुर चौहान ने 19 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार उनके गांव के धर्मेन्द्र चौहान ने उनके नाती अमन (06) को घर के बाहर से गायब कर उसकी हत्या कर दी और गांव के बाहर गन्ने के खेत मे उसका शव छिपा दिया।
पुलिस ने दर्ज मुकदमें के आधार पर अदालत मे आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेंद्र को आई पी सी की धारा 377, 302 व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप सिद्ध होने पर कल आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपए का अलग -अलग अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त को धारा 201 के तहत तीन साल की सजा एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने क्षेत्र के…
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…
बलिया के नरही थाना गोलीकांड के शहीद विनोद राय की दसवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नरही…
मिर्जापुर। सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, मिर्जापुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में…
बलिया। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)…