बलिया- नाबालिग की हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

बलिया के अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग की हत्या के दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा  एवं तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव के वीरबहादुर चौहान ने 19 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार उनके गांव के धर्मेन्द्र चौहान ने उनके नाती अमन (06) को घर के बाहर से गायब कर उसकी हत्या कर दी और गांव के बाहर गन्ने के खेत मे उसका शव छिपा दिया।

पुलिस ने दर्ज मुकदमें के आधार पर अदालत मे आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेंद्र को आई पी सी की धारा 377, 302 व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप सिद्ध होने पर कल आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपए का अलग -अलग अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त को धारा 201 के तहत तीन साल की सजा एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

बलिया ख़बर

Recent Posts

जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं का भव्य विदाई समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच छात्रों को मिली नई उड़ान की प्रेरणा

बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…

3 weeks ago

उत्सर्ग व गोंदिया एक्सप्रेस ठहराव पर खुशी, लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…

3 weeks ago

Photos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न

26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…

4 weeks ago

4 weeks ago

UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र

बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…

4 weeks ago

मकर संक्रांति पर टोंस तट पर सजा चिंतामणि ब्रह्म का ऐतिहासिक मेला, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…

1 month ago