बलिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया गया है। यह धारा 8 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत अब बलिया जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे।
कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और न ही कोई अफवाह फैलाएगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईंट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा।
कोई भी व्यक्ति मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा, न ही किसी प्रकार का पुतला जलाएगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा।
कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
एस०सी०वी०टी परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
बता दें कि बलिया में दशहरा, मूर्ति विसर्जन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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