बलिया

बलिया में एक बार फिर 2 महीने तक धारा 144 लागू

बलिया जिले में एक बार फिर 2 महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल की रोक-थाम तथा परीक्षाएं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने और आगामी त्यौहार रामनवमी, ईद-उफ-फितर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये 22 मार्च से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति/प्रत्याशी/राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तो का उल्लघंन नहीं करेगा और बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार तथा उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों व पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग नहीं करेगा। साथ ही जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

जुलूस के लिए भी विशेष परमिशन की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। न ही भड़काऊ पोस्टर, बैनर, कटआउट लगाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक तौर पर धरना प्रदर्शन, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय और पेट्रोल-पंप आदि को जबरदस्ती बंद कराने की अनुमति नहीं है। पुतला दहन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

वहीं परीक्षा के मद्देनजर विशेष सुरक्षा बरती जाएगी। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी परीक्षा केन्द्र से सामूहिक नकल की सूचना प्राप्त होने पर अथवा संदेह होने पर उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा पूरी परीक्षा अवधि की वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 फूटेज/रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी।परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी व्यक्ति को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग की मनाही है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी।

Rashi Srivastav

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