बलिया में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी दिनों में पड़ने वाली विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों की दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने ये आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अपने क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। कोई जुलूस तथा धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी उपकरण ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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