बलिया में 8 सितंबर तक धारा-163 (पूर्व धारा 144) लागू, प्रशासन ने जारी किया आदेश

बलिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2025, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 तथा आगामी त्योहार – श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद और बारावफात को देखते हुए बलिया जनपद में 21 जुलाई से 8 सितंबर तक धारा 144 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163) लागू कर दी गई है।

जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस अवधि में जनपद सीमा के भीतर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने या अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस या सभा के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान, रीति-रिवाज और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

हथियार व अवरोधक सामग्री पर रोक

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि) लेकर नहीं चलेगा। हालांकि, सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बुजुर्ग, बीमार और विकलांग सहारे के लिए लाठी या छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मकान की छत या परिसर में ईंट, पत्थर, बोतल, कांच के टुकड़े या विस्फोटक सामग्री एकत्र करने पर सख्त रोक होगी।

परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था

परीक्षाओं के दौरान केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटी उपकरण, साइबर कैफे और फोटोकॉपी मशीन पूरी तरह बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर परीक्षा केंद्र के आसपास नहीं जा सकेगा।

अफवाह, नारेबाजी व तोड़फोड़ पर भी रोक

इस दौरान कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट, नारेबाजी, पर्चा वितरण या अफवाह फैलाने का कार्य नहीं करेगा। सड़क, जलमार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय या पेट्रोल पंप का घेराव, यातायात अवरोध, बाजार-बंद या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पूर्व में आईपीसी धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

बलिया ख़बर

Recent Posts

बांसडीह विधानसभा सर्वे 2027

बांसडीह की राजनीति हमेशा से बलिया की सबसे चर्चित सियासी ज़मीन रही है। 2027 से…

2 hours ago

बलिया विधानसभा सर्वे 2027

2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और बलिया नगर सीट पर सियासी हलचल…

2 hours ago

राष्ट्रीय खेल दिवस पर जमुना राम मेमोरियल स्कूल में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह

चितबड़ागांव, बलिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे…

4 days ago

बलिया BJP की इनसाइड स्टोरी! संगठन में पद की लड़ाई अश्लील वीडियो तक आई?

बलिया। बांसडीह में भाजपा से जुड़ी महिला कार्यकर्ता के निजी वीडियो के कथित प्रसार को…

3 weeks ago

सिकंदरपुर की सियासत में नया चेहरा, कौन हैं संजीव कुमार तिवारी? बिजनेस से राजनीति तक कैसे पहुंचा सफर?

बलिया। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में अब नए चेहरों की सक्रियता दिखाई देने लगी…

3 weeks ago

मेजर ध्यानचंद जयंती पर जमुना राम मेमोरियल स्कूल में खेल सप्ताह का आगाज, कबड्डी में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

चितबड़ागांव (बलिया)। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जमुना राम मेमोरियल…

1 month ago