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बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने आदेश जारी किए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में जिले में कई परीक्षाओं के साथ त्योहारों का आयोजन होगा। इसकी वजह से जनपद में शांति भंग होने की आशंका है। ऐसे में धारा 144 लागू की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी०एड०, 2024, बकरीद और मोहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला लिया गया है।

उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था और जनजीवन को सामान्य बनाये रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस का तामीला किया जा सके। ऐसे में yr आदेश जारी किया जा रहा है।

धारा 144 लागू होने के दौरान जनपद बलिया की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी अफवाह नहीं फैलाएंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा । कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा
छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

धारा 144 लागू रहने तक कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा, न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा, न ही किसी
प्रकार का पुतला जलायेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेंगा।

इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्यनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा।

Rashi Srivastav

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