इन पांच दलीलों से सलमान खान को मिली जमानत

काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की बेल बॉन्ड भर दी गई है और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही जेल से रिहा किया जा सकता है. सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने शनिवार को ठीक तीन बजे अपना फैसला सुनाया. सलमान को जमानत मिलने के साथ ही देश भर में उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली.

सलमान की जमानत याचिका पर जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई की और शनिवार को लंच के बाद तीन बजे के करीब अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पचास हजार के निजी मुचलके पर सलमान को जमानत दी. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सलमान खान बिना कोर्ट की परमिशन के देश से बाहर नहीं जा सकते.

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने सलमान की जमानत का विरोध किया और कहा कि फिल्म अभिनेता को जमानत न दी जाए. उनका कहना था कि यह सजा के निलंबन का मामला है, कोई नियमित जमानत का मामला नहीं. उनका कहना था कि ट्रांसफर के बावजूद जज का फैसला सुनाना ठीक नहीं. लेकिन जज जोशी ने सलमान के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए फिल्म अभिनेता को जमानत दे दी.

सलमान के वकील की वे पांच दलीलें जिनसे मजबूत हुआ बेल का दावा-

1. सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया- इन 20 वर्षों में सलमान ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया. इन 20 वर्षों के दौरान कभी भी बेल जंप नहीं की और हमेशा सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे. उन्होंने जांच में भी पूरा-पूरा सहयोग दिया.

2. वकील महेश बोरा ने कहा- सलमान निर्दोष हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया. जमानत के बाद बोरा ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है.

3. सलमान के वकील ने अपनी दलील में काला हिरण शिकार केस से ही जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि सलमान की बंदूक घटना स्थल पर मौजूद थी. उन्हें इस केस में हाईकोर्ट द्वारा बरी भी किया जा चुका है.

4. वकील ने दलील दी कि सलमान को जमानत दी जानी चाहिए. जमानत न दिया जाना उनके मूल अधिकारों का हनन होगा.

5. बोरा ने कहा कि अगर सलमान को जमानत नहीं दी जाती है तो उन्हें बिना वजह कुछ और समय जेल में बिताना होगा. महेश बोरा ने सवाल भी उठाए कि सलमान द्वारा जेल में बिताए गए दिनों का जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने सलमान द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का भी हवाला दिया.

बता दें कि याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने देर रात 87 जजों के एकमुश्त तबादलों का आदेश जारी किया है, जिसमें जोशी का नाम भी शामिल है.

 

बलिया ख़बर

Recent Posts

बलिया के जमुना राम मेमोरियल स्कूल में सफलता का जश्न, छात्रों ने रचा इतिहास

सीबीएसई कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही जमुना राम मेमोरियल स्कूल में खुशी…

2 months ago

बलिया के जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धूमधाम से हुआ ‘नव आरंभ विदाई समारोह’

बलिया के चित्तबड़ागांव स्थित श्री जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को भावनाओं, उत्साह और…

3 months ago

बलिया की सियासत में नई हलचल: इंजीनियर विजय कांत तिवारी की एंट्री, 2027 पर नजर!

बलिया- अपनी राजनीतिक चेतना और संघर्षों के लिए पहचान रखने वाले बलिया की राजनीति में…

3 months ago

UPSC में सफलता पर बलिया के जमुना राम मेमोरियल स्कूल में आदित्य कृष्ण तिवारी का सम्मान

जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव  में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में सफलता…

3 months ago

जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं का भव्य विदाई समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच छात्रों को मिली नई उड़ान की प्रेरणा

बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…

5 months ago

उत्सर्ग व गोंदिया एक्सप्रेस ठहराव पर खुशी, लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…

5 months ago