सलमान की जमानत याचिका पर जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई की और शनिवार को लंच के बाद तीन बजे के करीब अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पचास हजार के निजी मुचलके पर सलमान को जमानत दी. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सलमान खान बिना कोर्ट की परमिशन के देश से बाहर नहीं जा सकते.
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने सलमान की जमानत का विरोध किया और कहा कि फिल्म अभिनेता को जमानत न दी जाए. उनका कहना था कि यह सजा के निलंबन का मामला है, कोई नियमित जमानत का मामला नहीं. उनका कहना था कि ट्रांसफर के बावजूद जज का फैसला सुनाना ठीक नहीं. लेकिन जज जोशी ने सलमान के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए फिल्म अभिनेता को जमानत दे दी.
सलमान के वकील की वे पांच दलीलें जिनसे मजबूत हुआ बेल का दावा-
1. सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया- इन 20 वर्षों में सलमान ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया. इन 20 वर्षों के दौरान कभी भी बेल जंप नहीं की और हमेशा सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे. उन्होंने जांच में भी पूरा-पूरा सहयोग दिया.
2. वकील महेश बोरा ने कहा- सलमान निर्दोष हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया. जमानत के बाद बोरा ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है.
3. सलमान के वकील ने अपनी दलील में काला हिरण शिकार केस से ही जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि सलमान की बंदूक घटना स्थल पर मौजूद थी. उन्हें इस केस में हाईकोर्ट द्वारा बरी भी किया जा चुका है.
4. वकील ने दलील दी कि सलमान को जमानत दी जानी चाहिए. जमानत न दिया जाना उनके मूल अधिकारों का हनन होगा.
5. बोरा ने कहा कि अगर सलमान को जमानत नहीं दी जाती है तो उन्हें बिना वजह कुछ और समय जेल में बिताना होगा. महेश बोरा ने सवाल भी उठाए कि सलमान द्वारा जेल में बिताए गए दिनों का जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने सलमान द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का भी हवाला दिया.
बता दें कि याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने देर रात 87 जजों के एकमुश्त तबादलों का आदेश जारी किया है, जिसमें जोशी का नाम भी शामिल है.
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