मनियर नपं अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

बलियाः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने नगर पंचायत मनियर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु पत्नी नथुली प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रितु के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हुआ है।
मामला अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु से कम आयु का है। बताया जा रहा है कि रितु ने अपनी आयु को 32 साल बताया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानाध्यापक कम्पोजिट विद्यालय छोडहर, हनुमानगंज द्वारा दिनांक 15.05.2023 को विद्यालय अभिलेखों के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि रितू देवी पुत्री स्व. सत्यनारायण ग्राम छोड़हर, हनुमानगंज द्वारा कक्षा-6 में दिनांक 18.07.2007 को कम्पोजिट विद्यालय छोडहर शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज में प्रवेश किया गया है।
कक्षा 7 में 28 फरवरी 2009 को विद्यालय ने उनका नाम काट दिया था। 11 अप्रैल 2023 को कक्षा 6 उत्तीर्ण का स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसमें रितू देवी की जन्मतिथि 30.07.1997 अंकित है। ये प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी, हनुमानगंज द्वारा सत्यापित तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया के कार्यालय अभिलेख पंजिका के क्रम संख्या 203 दिनांक 15.05.2023 पर प्रति हस्ताक्षरित कर अंकित किया गया है।
जिलाधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18 गई, 2023 के साथ शिकायतकर्ती श्रीमती बुधिया पत्नी घुरा की शिकायती पत्र दिनांक 16 मई, 2023 द्वारा प्रधानाध्यापक उप्रावि छोड़हर से निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 15 मई, 2023 कुमारी रितू के कक्षा 6 उत्तीर्ण होने का प्रस्थान प्रमाण पत्र (टीसी) कम्पोजिट विद्यालय छोड़हर से निर्गत दिनांक 11 अप्रैल, 2023, प्रधानाध्यापक, नवीन बालिका जूहा स्कूल श्रीपुर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 15.05.2023, रितू द्वारा स्वप्रमाणित नवीन बालिका जूहा स्कूल श्रीपुर के जूहा स्कूल परीक्षा 2008 के कक्षा 8 उत्तीर्ण होने का अंकपत्र एवं प्रवेश पंजिका की छायाप्रति संलक्षण के रूप में प्राप्त है।
प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उनकी वास्तविक जन्मतिथि 15.02.1991 है। उक्त जन्मतिथि का अंकन उनके नाम निर्गत आधार कार्ड संख्या 59437300 5471 एवं वोटर आईडी कार्ड नं. APD 34876-91 पर अंकित है। इस संंबंध में बीएसए कार्यालय को जिलाधिकारी ने संलग्न अभिलेखों की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय के उक्त सन्दर्भित आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण जांच हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गयी पत्रावली में रितू के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को भी सम्मिलित करते हुए सुस्पष्ट एवं तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराया जाय। इस कार्यालय के आदेश दिनांक 18 मई द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज (जांच अधिकारी) द्वारा अपने कार्यालय द्वारा दिनांक 19.05.2023 को नगर पंचायत मनियर के विजयी प्रत्याशी रितू पत्नी नथूनी प्रसाद के आयु प्रमाण की जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। इसमें जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराई गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच में कूटरचना सामने आने पर बीएसए ने मुकदमा दर्ज कराया है।
Rashi Srivastav

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