ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने होली का तोहफा दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बत्ती-पंखा श्रेणी के उपभोक्ता और निजी ट्यूबवेल कनेक्शनधारक अपनी बकाया बिल राशि छह मासिक किश्तों में जमा कर सकते हैं।
पूर्व में बकाया का भुगतान चार किश्तों में जमा करना होता था। यह सुविधा पहली और आखिरी बार दी जा रही है छह किश्तों में बकाया चुकाने की छूट के लिए पहले वर्तमान बिल के साथ ग्रामीण घरेलू बत्ती-पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिल का 10% व निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बकाया बिल का 20% देना होगा। शेष राशि छाह समान मासिक किश्तों में जमा करनी होगी।
पहले 40% बकाया राशि जमा करने की बाध्यता थी। मथुरा जनता दर्शन के लिए पहुंचे ऊर्जामंत्री श्रिकांत शर्मा ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में योगी सरकार की छह किश्तों में बकाया बिल के भुगतान की सुविधा का लाभ उठाएं।
यह सुविधा पहली और आखिरी बार दी जा रही है। बता दें कि सिर्फ छह महीनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने साफ किया है कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकाया रखने वालों को कोई सरचार्ज माफी नहीं मिलेगी। योगी सरकार बकाया बिलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) नहीं लाएगी। सरकार की मंशा जानबूझकर बिल जमा न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और ईमानदारी से बिल जमा करने वालों को प्रोत्साहन देने की है।
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