बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भवन निर्माण से पहले पास कराना होगा नक्शा, वरना अवैध माना जाएगा निर्माण

बलिया। शहरी इलाकों में भवन निर्माण के लिए तमाम तरह के नियम कायदे बने हैं। जिन्हें पालन करके ही आप शहर में भवन निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण आसान नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में निर्माण के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत किसी भी भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य है। अन्यथा आपका निर्माण अवैध हो जाएगा। साथ ही जिला पंचायत जुर्माना भी लगा सकती है। बता दे कि जिला पंचायत बलिया को 24 जुलाई को हुए गजट के बाद ग्रामीण इलाकों में बन रहे भवन और व्यावसायिक टावर का नक्शा पास करने का अधिकार मिल गया है।

भवन नक्शा पास कराने के लिए 17 फरवरी 2018 को सदन के बैठक का प्रस्ताव मंडलायुक्त के पास भेजा गया था लेकिन इस प्रस्ताव का गजट नहीं हो सका था। 24 जुलाई 2021 को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी गजट प्रकाशित किया है। जिसके बाद बलिया जिला पंचायत को यह अधिकार मिल चुका है।

निजी और व्यवसायिक भवन के नक्शे के लिए लगेगा इतना शुल्क- न ए नियम की जानकारी देते हुए जिला पंचायत बलिया के कर अधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में नक्शा पास कराने का प्रावधान 24 जुलाई 2021 के बाद से लागू होगा। जिसके मुताबिक निजी भवन के लिए नक्शा पास करने का सरकारी शुल्क 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। जबकि व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास करने का सरकारी शुल्क पचास रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा।

नक्शा पास कराने से होंगे यह फायदे– नक्शा पास कराने का प्रावधान न होने के चलते मकान के रहते हुए भी बैंक से किसी तरह का लोन लेने से आप वंचित रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही निर्माण शुरु करने से पहले यदि आप जिला पंचायत बलिया से शुल्क जमा कर नक्शा पास कराते हैं तो भविष्य में मकान का स्वामित्व को लेकर आपकों किसी तरह की संशय का सामने नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नक्शा पास होने से स्वामित्व संबंधी विवाद से काफी हद तक राहत मिलेगी।

Rashi Srivastav

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