कोरोना कर्फ्यू के संबंध में राज्य सरकार से नए दिशा-निर्देश मिलने के बाद बलिया में रविवार को जिला प्रशासन द्वारा सशर्त छूट व प्रतिबंधों के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि अभी मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मंगलवार से नई व्यवस्था लागू होगी। सभी बाजारों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 12 घंटे के लिए खोला जा सकेगा। रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी।
जिला प्रशासन ने व्यापारियों को कड़ाई से बाजारों में भीड़ नियंत्रण व नियमों का पालन कराने के आदेश दिए हैं। जिले में 30 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू जारी है। एक महीने बाद बाजार फिर खुलने जा रहे हैं। शादी और मांगलिक समारोह में बंद या खुले स्थान पर अब 25 से अधिक लोग आमंत्रित नहीं होंगे। शवयात्रा में 20 लोग ही जा सकेंगे। पहले शादी समारोह में बंद में 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति थी जिसे 1 जून से बदलकर 25 रह जाएगी।
घनी आबादी से हटेंगी सब्जी मंडियां- सभी सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। सिर्फ शहर के घनी आबादी क्षेत्रों में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। घनी बस्तियों से सब्जी मंडियां हटेंगी।
ये रहेगी छूट
कपड़ा, इलैक्ट्रोनिक, जूता आदि दुकानें एवं व्यापारिक गतिविधियां होंगी।, बैंक, बीमा, भुगतान, वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में पांच श्रद्धालुओं को एक स्थान पर प्रवेश मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयर हाउस खोले जा सकेंगे। बसों में सीट क्षमता के मुताबिक सवारी बैठ सकेंगी, खड़े होकर यात्रा पर रोक। मोटरसाइकिल पर दो यात्री अनुमन्य, मास्क व हेलमेट पहनना अनिवार्य।
ऑटो, बैटरी रिक्शा में तीन लोग व चार पहिया वाहन में चार लोग जा सकेंगे। बंद दुकानों में अंडे, मीट दुकानों को साफ-सफाई के साथ ही खोला जा सकेगा। कृषि कार्य, यंत्र, खाद-बीज, गेहू क्रय केन्द्र और सभी राशन दुकानें खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के लिए सभी सरकारी व निजी पौधशालाएं खुली रहेंगी। बिजली के बिल जमा काउंटर, बाढ़ नियंत्रण कक्ष व सिंचाई कार्यालय खुलेंगे। हाइवे किनारे सभी ढाबे, ठेल व खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दी गई है।
सभी औद्योगिक इकाईयां खुली रहेंगी, आई कार्ड दिखाकर कर्मचारी जा सकेंगे।
ये रहेंगे प्रतिबंध- कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल व क्लब बंद रहेंगे। रेस्त्रा व भोजनालय से होम डिलिवरी होगी, बिठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी रोस्टर से 50 फीसदी कर्मचारी ही एक बार में आएंगे। निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होग लागू रहेगा, कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित होगी। बाजारों में दुकानों के बाहर या खुले स्थान पर अंडा, मांस-मछली बिक्री प्रतिबंधित है।
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