बलियाः किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। साल 2018 के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया।
मामला जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र से संबंधित है। जहां 10 दिसंबर 2018 को गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का ऋषिकेश यादव ने अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। जिसके बाद मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। जिसके बाद चितबड़ागांव कोतवाली में यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला कोर्ट में गया जहां चार सालों तक सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास एवं 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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