बलियाः किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। साल 2018 के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया।
मामला जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र से संबंधित है। जहां 10 दिसंबर 2018 को गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का ऋषिकेश यादव ने अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। जिसके बाद मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। जिसके बाद चितबड़ागांव कोतवाली में यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला कोर्ट में गया जहां चार सालों तक सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास एवं 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…
फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…